अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट या RWA में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर महीने मेंटेनेंस चार्ज के अलावा जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस या दूसरी सुविधाओं के लिए अलग से पैसे मांगे जाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब मेंटेनेंस पहले से दे रहे हैं, तो क्या सोसायटी अलग से फीस वसूल सकती है?

इस बारे में कानूनी जानकार कहते हैं कि जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसी सुविधाओं के लिए अलग फीस तभी ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी कानूनी शर्तों का पालन करना होता है. अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो ऐसे चार्ज को चुनौती दी जा सकती है. जैसे इसका जिक्र डीड ऑफ डिक्लेरेशन और सोसायटी या एसोसिएशन की ओर से बनाए गए नियमों में होना चाहिए.
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह चार्ज सभी फ्लैट मालिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए. किसी एक व्यक्ति या छोटेबड़े फ्लैट के आधार पर अलगअलग नियम बनाना उचित नहीं माना जाता. साथ ही, यह चार्ज केवल उन एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए होना चाहिए जो इन सुविधाओं को चलाने और रखरखाव में आते हैं. इसके अलावा यह चार्ज उचित, पारदर्शी और सभी के लिए समान होना चाहिए. अगर सोसायटी मनमाने तरीके से किसी को सुविधा देने से मना करती है या बिना नियम के अतिरिक्त पैसा मांगती है, तो यह कानूनी विवाद का कारण बन सकता है.
डीड ऑफ डिक्लेरेशन क्यों है महत्वपूर्ण?
डीड ऑफ डिक्लेरेशन किसी भी अपार्टमेंट परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है. इसमें यह साफ लिखा होता है कि कौनकौन सी सुविधाएं कॉमन एरिया में आती हैं, फ्लैट मालिकों के अधिकार क्या हैं और किन सुविधाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है. अगर सोसायटी कोई ऐसा नियम बना देती है जो इस दस्तावेज के खिलाफ है, तो वह नियम कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा.
अगर बिल्डर ने सुविधा देने का वादा किया था तो क्या करें?
मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदते समय बिल्डर ने यह कहकर बेचा था कि यहां स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. ऐसे में बाद में सोसायटी इन सुविधाओं का इस्तेमाल पूरी तरह रोक नहीं सकती. कानून कहता है कि अगर बिल्डर ने इन सुविधाओं का वादा करके फ्लैट बेचा था, तो फ्लैट मालिकों को उनका उपयोग करने का कानूनी अधिकार मिलता है. ऐसे अधिकारों को बाद में मनमाने तरीके से खत्म करना कानून के खिलाफ माना जा सकता है. हालांकि, अगर सोसायटी के नियमों में पहले से यह लिखा है कि कुछ सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए अलग यूजर चार्ज देना होगा, तो ऐसी फीस ली जा सकती है.
अलग फीस ली जा रही है तो क्या करें?
अगर आपकी सोसायटी में जिम, स्विमिंग पूल या क्लब हाउस के लिए अलग फीस ली जा रही है, तो सबसे पहले सोसायटी के बायलॉ, डीड ऑफ डिक्लेरेशन और एसोसिएशन के नियम जरूर देखें. अगर शुल्क नियमों के अनुसार, पारदर्शी और सभी पर समान रूप से लागू है, तो वह कानूनी माना जाएगा, लेकिन अगर चार्ज मनमाने तरीके से लगाया गया है या किसी को सुविधा से वंचित किया जा रहा है, तो निवासी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं.



