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जागरण, संवाददाता, मुंगेर। Munger Pocso Court Sentence 20 Years Imprisonment: पत्नी को ससुराल में छोड़कर नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने और अवैध रूप से अपने पास रखने के संगीन मामले में मुंगेर की पाक्सो (POCSO) विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है।

पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) विमलेंदु कुमार की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।