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Mukhyamantri Udyami Vikas Abhiyan: उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना एक मजबूत मंच बनकर उभरा है. इस योजना का उद्देश्य केवल स्वरोजगार बढ़ाना ही नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना भी है. सरकार की इस पहल ने खासतौर पर छोटे शहरों और जिलों में व्यवसाय की नई संभावनाएं पैदा की हैं.
आगरा में 2950 नए उद्यमों का लक्ष्य
आगरा जिले में हाल ही में 2950 नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. स्थानीय निवासी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के मुताबिक, योजना के प्रति युवाओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है. अब तक जिले में 7000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 2560 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं. लगभग 2500 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है.
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर असर दिखा रही है. युवा अब नौकरी की तलाश के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
ब्याज मुक्त ऋण और 10 फीसदी अनुदान की सुविधा
सीएम युवा योजना के तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) भी दी जा रही है. इससे युवाओं पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होता है और वे बिना किसी दबाव के अपने व्यवसाय की शुरुआत कर पाते हैं.
यह वित्तीय सहायता उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनके पास कौशल तो है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे.
स्वरोजगार के बढ़ते अवसर
योजना के माध्यम से युवा विभिन्न क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं. ब्यूटी पार्लर, धूपबत्ती निर्माण, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवा, मोबाइल रिपेयरिंग, रेडीमेड गारमेंट्स और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे व्यवसाय तेजी से शुरू हो रहे हैं.
इन उद्यमों से न केवल संबंधित युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं.
जागरूकता अभियान पर जोर
जिला प्रशासन की कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं तक योजना की जानकारी पहुंचे. इसके लिए नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, पार्षद, ग्राम प्रधान, बैंक शाखाएं, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाओं से अपील की गई है कि वे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. उद्देश्य यह है कि पात्र युवा समय रहते आवेदन करें और योजना का लाभ उठा सकें.
पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट या पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. वेबसाइट पर “पंजीकरण/लॉग इन” विकल्प चुनकर “MMUY” का चयन करना होगा. इसके बाद आधार नंबर दर्ज कर पासवर्ड बनाएं और आवश्यक विवरण भरकर आवेदन पूरा करें.
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास हो. मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है.
जरूरी दस्तावेजों में कौशल एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई या कंप्यूटर प्रमाणपत्र, परियोजना रिपोर्ट, जीएसटी, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, आयु और शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा हस्ताक्षर शामिल हैं.
यह योजना प्रदेश के युवाओं को नई पहचान देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है.
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