Featured Image

नर्मदापुरम में 17 साल की लड़की से दरिंदगी

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी, एक महिला डॉक्टर और उसके परिजनों समेत छह लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है.

पुलिस के अनुसार, डोलरिया थाना क्षेत्र निवासी मुख्य आरोपी अजीत सिंह ने नाबालिग से प्रेम संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया. आरोप है कि 23 अक्टूबर 2025 को वह पीड़िता को घुमाने के बहाने नर्मदापुरम लाया. इसके बाद आनंद नगर स्थित पलाश होटल के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए.

पुलिस के मुताबिक, घटना के कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने 19 फरवरी को एक महिला डॉक्टर की मदद से दवा देकर उसका गर्भपात करा दिया. इस मामले में आरोपी के परिजनों—मां, बहन, बड़ी मां और चाचा—पर भी उसका साथ देने का आरोप है.

धमकी देकर मामला दबाने का आरोप

शिकायत के अनुसार, गर्भपात के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता रहा. आरोप है कि वह उसे डराकर मामले को शांत रखने का दबाव बनाता था. पुलिस ने बताया कि घटना के करीब आठ महीने बाद जब मुख्य आरोपी पीड़िता को बदनाम करने लगा, तो परेशान होकर उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई.

इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़िता के बयान के आधार पर घटनास्थल की जानकारी जुटाई.

पुलिस के अनुसार, नाबालिग की ओर से बताए गए स्थान के आधार पर महिला पुलिस अधिकारी ने उस होटल की जांच की, जहां उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है. जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और संभावित साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की.

छह लोगों पर केस, पांच गिरफ्तार

एएसपी अभिषेक राजन ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इनमें से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस मामले में आरोपों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.