Pet Dog Cat Rules: आज के समय में बड़ी संख्या में लोग पालतूजानवरों को अपने घर में रखते हैं, उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं, ऐसे में अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि हैं, या आप उन्हें घर में रखने का सोच रहें हैं, तो ये खबर आपके लिए है।

दरअसल, चेन्नई में पालतू कुत्ते या बिल्ली को सड़क पर छोड़ने पर को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के जरिए लागू किए गए नियम के अनुसार अगर कोई मालिक  माइक्रोचिप लगे अपने पालतू जानवर को सड़क पर छोड़ता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए विस्तार से जानें…

जानिए क्या हैं नए नियम?

चेन्नई में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के जरिए पालतू जानवरों के लिए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिए गए हैं। अगर कोई मालिक माइक्रोचिप लगे अपने पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली को अगर सड़क पर छोड़ता है, तो उसे 10 हजार या उससे अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आखिर मालिक का कैसे चलेगा पता?

अगर कोई अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली पर माइक्रो चिप लगाकर सड़क पर छोड़ देते हैं, तो सार्वजनिक नगर निकाय के अधिकारी उसकी माइक्रोचिप स्कैन करेंगे, उसमें दर्ज जानकारी  के जरिए उस जानवर के मालिक का पता लगाया जाएगा। मालिक का पता लगने पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि,  नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अब  GCC ने कुत्तों को पालने को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं, अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पालतू जानवर पालने के नियम

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में पालतू जानवर रखने और पालने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। मुख्य नियम इस प्रकार हैं

1. शहर की सीमा में कुत्ता या बिल्ली पालने के लिए जीसीसी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह नियम अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 292 के तहत आता है।

2. पालतू जानवरों की माइक्रोचिपिंग करवाना और रेबीज रोधी टीकाकरण कराना जरूरी है।

3. बिना लाइसेंस के पालतू जानवर रखने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. यदि आप अपने लाइसेंस वाले पालतू जानवर को सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ते हैं या लावारिस छोड़ते हैं, तो ₹10,000 से ₹25,000 तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

5. सार्वजनिक स्थान पर बिना पट्टे के कुत्ता घुमाने पर ₹500 का जुर्माना लगता है।

6. पालतू जानवर के लाइसेंस के लिए Greater Chennai Corporation की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।