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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका को किया खारिज, ₹75,000 का लगाया जुर्माना

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका को किया खारिज, ₹75,000 का लगाया जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत का विचार था कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें किसी के खिलाफ शुरू किए गए लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति।ये भी पढ़ें : पहले पुलिस का नहीं कर रहा था मन फिर स्कूटी की डिग्गी चेक की तो उड़े होश

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