E20 Petrol Engine Damage Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर से E20 ईंधन से कार का इंजन खराब होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें कार कंपनी और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कंपनी को 45 दिन में ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 कार उपलब्ध कराने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20.50 लाख रुपए लौटाने के ओदश दिए हैं।

पूरे मामला मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर से जुड़ा है।
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