Delhi Laxmi Yojana Scheme: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च होते ही शनिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में योजना का शुभारंभ किया। पोर्टल शुरू होने के 12 घंटे के भीतर करीब 33 हजार महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत करीब 17 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तय सभी पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

कैसे मिलेंगे 2500 रुपये?

योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे नकद राशि नहीं दी जाएगी। इसके लिए दो विकल्प दिए गए हैं।

पहला विकल्प: हर महीने 1500 रुपये लाभार्थी के नाम पर RD/FD में जमा किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये बैंक के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होंगे।

दूसरा विकल्प: लाभार्थी पूरे 2500 रुपये की RD या FD करवा सकती हैं।

यानी योजना की राशि सीधे नकद निकालने की सुविधा नहीं होगी।

कौनकौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो।
  • एक परिवार से केवल एक वरिष्ठ महिला को योजना का लाभ मिलेगा।
  • जिन परिवारों में तीन से अधिक बच्चे हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
  • चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार योजना के दायरे से बाहर रहेंगे।
  • परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या GST का भुगतान करता है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन के लिए ये 6 दस्तावेज जरूरी

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
  • क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र

10 साल से दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण
आयु प्रमाण पत्र

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आवेदन कैसे करें?

  • दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाएं।
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन करें।
  • व्यक्तिगत जानकारी, आधार विवरण और परिवार की जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालें।
  • प्रिंट किए गए आवेदन पर अपने क्षेत्र के MP या MLA से हस्ताक्षर/सिफारिश करवाएं।
  • हस्ताक्षरित दस्तावेज को दोबारा पोर्टल पर अपलोड करें।

आवेदन की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। इसी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है। योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब सभी पात्रता शर्तें पूरी हों और आवेदन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जाए। किसी भी दस्तावेज की कमी या गलत जानकारी के कारण आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं।

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