EPF EPS Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद के लिए जरुरी होता है। नौकरी बदलने या पुराना पीएफ बैलेंस निकाल लेने के बाद लोग सोचते हैं, अब उन्हें पुराने PF खाते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ईपीएस डेटा या सर्विस हिस्ट्री को नए खाते में ट्रांसफर करना जरूरी है, जिससे आपकी पेंशन पात्रता और उसकी सही रकम तय की जा सके है।

EPS डेटा ट्रांसफर क्यों है जरूरी?

EPS में पेंशन के लिए कुल योग्य सेवा अवधि महत्वपूर्ण होती है।
1. आम तौर पर मंथली पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की कुल योग्य सेवा होना अनिवार्य है।

2. नौकरी बदलने पर ईपीएफ का पैसा ट्रांसफर होने के बावजूद कई बार ईपीएस का पुराना रिकॉर्ड अपने आप नहीं जुड़ता।

3. पुराना रिकॉर्ड न जुड़ने पर कुल नौकरी की अवधि कम दिखाई देती है, जिससे आप पेंशन से वंचित हो सकते हैं।

4. अलगअलग मेंबर आईडी रहने या रिकॉर्ड न जुड़ने पर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली अंतिम पेंशन की राशि घट सकती है।

इसे कैसे ठीक करें?

नौकरी बदलने के बाद EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन या फॉर्म 13 के जरिए पुरानी पेंशन सेवा को नए रिकॉर्ड से जरूर ट्रांसफर करवाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके UAN पोर्टल पर पुरानी कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट सही से अपडेट हो।

डेट ऑफ एग्जिट ऐसे करें अपडेट 

पुरानी कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद आप खुद पोर्टल पर एग्जिट डेट डाल सकते हैं। इसके लिए यह स्टेप्स फॉलो करें..

1. EPFO Unified Member Portal पर जाएं और अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइनइन करें।

2.ऊपर दिए गए मेनू में से ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ‘Mark Exit’ विकल्प को चुनें।

3. ड्रॉपडाउन में से उस पुरानी कंपनी को सिलेक्ट करें, जिसकी एग्जिट डेट अपडेट करनी है।

4. कैलेंडर से अपनी आखरी वर्किंग डेट चुनें और नौकरी छोड़ने का सही कारण सिलेक्ट करें। ।

5.’Request OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर चेकबॉक्स पर टिक करें और ‘Submit/Update’ पर क्लिक कर दें। आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगी।

ऑनलाइन फॉर्म 13 कैसे भरें?

डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद ही आप पुरानी कंपनी का पैसा और सर्विस हिस्ट्री नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं।

1. मेंबर पोर्टल पर लॉगिन रहते हुए, ‘Online Services’ टैब पर जाएं और ‘One Member One EPF Account ‘ पर क्लिक करें।

2. स्क्रीन पर आपके वर्तमान एंप्लॉयर और पीएफ अकाउंट की जानकारी दिखाई देगी, इसे वेरिफाई कर लें।

3. स्टेप 1 में आपको चुनना होगा कि आप इस रिक्वेस्ट को पुरानी कंपनी से अप्रूव कराना चाहते हैं या नई कंपनी से। ।

4. अपना UAN या पुरानी मेंबर आईडी दर्ज करें और ‘Get Details’ पर क्लिक करें। आपकी पुरानी नौकरी की डिटेल्स नीचे आ जाएंगी, उस मेंबर आईडी के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें।

5. नीचे दिए गए ‘Get OTP’ बटन पर क्लिक करें। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके ‘Submit’ कर दें।

6. सबमिट करने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगी। सिस्टम द्वारा जनरेटेड Form 13 PDF को डाउनलोड कर लें। कुछ मामलों में इसकी हस्ताक्षरित कॉपी चुन गए नियोक्ता को 10 दिनों के भीतर जमा करनी होती है।

जैसे ही आपका नियोक्ता पोर्टल पर डिजिटल रूप से इसे अप्रूव करेगा, आपकी पुरानी सर्विस हिस्ट्री और पीएफ बैलेंस नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा।