Himachal Se: दुर्गापुर: कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में पांच साल बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पालतू कुत्ते की बेल्ट से गला घोंट के कर दी पत्नी की हत्या, अब कोर्ट ने पति को सुनाई कड़ी सजा​
पालतू कुत्ते की बेल्ट से गला घोंट के कर दी पत्नी की हत्या, अब कोर्ट ने पति को सुनाई कड़ी सजा​

जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 सितंबर 2021 को हुई थी। राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक बिप्लब परिदा अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके के एक आवास में किराए पर रहते थे। बिप्लब का घर ओडिशा में जबकि इप्सा का मायका कटक में था। दोनों की शादी 2019 में हुई थी।

जानकारी सामने आई है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद होता रहता था। घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो धीरेधीरे बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपी खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांक्सा थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के फर्श से इप्सा का शव बरामद किया। लंबी जांच, गवाहों और सुनवाई के बाद दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी।

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