ज्यादातर पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि असेसमेंट ईयर 202627 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल किए जा चुके हैं. X पर एक पोस्ट में, डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से अपील की कि वे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचें और समय पर अपना रिटर्न फाइल करें. डिपार्टमेंट ने कहा कि असेसमेंट ईयर 202627 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। डेडलाइन का इंतजार न करें. आज ही अपना ITR1 और ITR2 फाइल करें. साथ ही, डिपार्टमेंट ने दोहराया कि जिन व्यक्तियों को ये दो रिटर्न फॉर्म भरने हैं, उनके लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है.

यह रिमाइंडर ऐसे समय में आया है जब टैक्स सीजन के आखिरी हफ्ते में ईफाइलिंग पोर्टल पर फाइलिंग में तेजी देखी जा रही है. टैक्स एक्सपर्ट्स ने बारबार टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे आखिरी दिन का इंतजार न करें, क्योंकि पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी या वेरिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से फाइलिंग में देरी हो सकती है. तय तारीख चूकने पर लेट फाइलिंग फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और कुछ मामलों में नुकसान को आगे ले जाने पर रोक का सामना भी करना पड़ सकता है.

Over 5 Crore ITRs have already been filed for A.Y. 202627.

Don’t wait for the lastminute rush. Reconcile and file your ITR1 or ITR2 for AY 202627 today!

File Smart. File Now.
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— Income Tax India July 29, 2026

ITR1 किसे भरना चाहिए?

ITR1 उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए है जिनकी वित्त वर्ष 202526 के दौरान कुल आय 50 लाख रुपए तक है. इसका इस्तेमाल वे टैक्सपेयर कर सकते हैं जिनकी आय सैलरी या पेंशन से है, एक घर की प्रॉपर्टी से आय है , और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय है. खेती से होने वाली आय 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, टैक्सपेयर ITR1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर उन्हें कैपिटल गेन, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, विदेशी एसेट या आय, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप, अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश, या 50 लाख रुपए से ज्यादा कुल आय है.

कौन भर सकता है ITR2?

ITR2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जो ITR1 के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है. इस फॉर्म का इस्तेमाल आम तौर पर वे टैक्सपेयर करते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, जिनके पास एक से ज्यादा घर की प्रॉपर्टी हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हुआ है, विदेशी आय या विदेशी एसेट हैं, या ऐसी अन्य आय है जो उन्हें ITR1 के लिए अयोग्य बनाती है. यह कई निवेशकों और ज्यादा नेटवर्थ वाले सैलरीड व्यक्तियों के लिए भी सही रिटर्न है जिनकी आय का प्रोफाइल ज्यादा जटिल है लेकिन उसमें बिजनेस से होने वाली आय शामिल नहीं है.

असेसमेंट ईयर 202627 के लिए, ITR1 और ITR2 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाई है. टैक्सपेयर को अपने रिटर्न जमा करने से पहले फॉर्म 26AS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 16 में दी गई जानकारी का मिलान कर लेना चाहिए ताकि कोई अंतर न रहे और प्रोसेसिंग में देरी न हो.