UPI Payment Failed:आजकल लोग दुकान पर भुगतान करने या किसी को पैसे भेजने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभीकभी खाते से पैसे कट के नियमों के अनुसार, पैसे वापस आने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे थे या दुकान पर भुगतान किया था। अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे, लेकिन उसके खाते में रकम नहीं पहुंची, तो ऐसे मामले में पैसा वापस आने की तय समयसीमा ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक है। इसे T+1 दिन कहते हैं। वहीं, दुकान पर भुगतान करते समय खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन दुकानदार को रकम न मिले, तो पैसे वापस आने की समयसीमा 5 दिन तक हो सकती है। इसे T+5 दिन कहते हैं। यहां T का मतलब पेमेंट की तारीख है।

UPI Transaction Status कैसे चेक करें?
सबसे पहले , , या जिस ऐप से पेमेंट किया है, उसे खोलें। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जाकर संबंधित पेमेंट पर टैप करें। यहां आपको पेमेंट का स्टेटस दिखेगा। अगर पेमेंट पेंडिंग या पेमेंट फेल्ड दिख रहा है, तो तुरंत दोबारा पैसे न भेजें। पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें और सामने वाले से भी पूछें कि रकम मिली है या नहीं। पेमेंट की रसीद और सुरक्षित रखें।
पैसे वापस नहीं आए तो शिकायत कहां करें?
अगर तय समय में पैसे वापस नहीं आते, तो इन तरीकों से शिकायत करें।
1. पेमेंट वाले ऐप में संबंधित ट्रांजैक्शन खोलें।
2. Help या Support विकल्प चुनें।
3. पैसे कटने, लेकिन सामने वाले को न मिलने की समस्या चुनें।
4. शिकायत दर्ज करके उसका नंबर सुरक्षित रखें।
5. समाधान नहीं मिलने पर अपने बैंक से संपर्क करें।
आप NPCI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पर जाएं और मांगी गई जानकारी भरें।
क्या देरी होने पर ₹100 रोज मिल सकते हैं?
RBI के नियमों के तहत, ग्राहक की गलती के बिना संबंधित असफल ट्रांजैक्शन का पैसा तय समय में वापस नहीं आने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा देना पड़ सकता है। यह नियम तय शर्तों के साथ लागू होता है, हर तरह की शिकायत पर नहीं।ध्यान रखें की UPI से पैसे कटने पर घबराएं नहीं। पहले पेमेंट का स्टेटस देखें, दोबारा भुगतान करने से बचें और जरूरत पड़ने पर ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज करें।
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