
केरल से कलियुग के हैवान पिता का वो काला सच सामने आया है जिसने पिता-बेटी के पवित्र रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया. मंजेरी में एक POCSO कोर्ट ने 40 साल के हैवान पिता को अपनी 11 साल की मासूम बेटी के साथ रेप करने के अपराध में 178 साल जेल की सजा सुना दी है. साथ हीं, जज ए एम अशरफ ने उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह शख्स जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक अपने ही घर में तीन बार अपनी छोटी बच्ची का रेप करता रहा. इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को धमकाया भी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में आरोपी पिता को 40 साल की सजा दी. इसी तरह, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद हुई.
पहले से 20 साल की सजा काट रहा था दरिंदा
इसके साथ, हमला और आपराधिक धमकी के अपराध में पांच साल की सजा सुनाई गई, जबकि बच्ची को बंधक बनाने पर तीन साल की अलग सजा सुनाई गई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. इसका मतलब है कि वह कम से कम 40 साल जेल में रहेगा और अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे.
सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यह आरोपी पहले भी अक्टूबर 2021 में एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म करने और फरवरी 2022 में फिर से उसके साथ रेप की कोशिश करने के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. आरोपी उसी केस में जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही अपनी 11 साल की बेटी को शिकार बना लिया.




