ECI Press Note: SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने अपना पक्ष सामने रखा है। आयोग ने कहा है कि उसके कामकाज में लिखित नोट, आपत्तियां, सुझाव और आपसी विचारविमर्श सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। किसी मुद्दे पर अलगअलग राय सामने आना अंतिम फैसले से पहले की प्रक्रिया है और इसे आयोग के अंतिम निर्णय से अलग करके देखा जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत काम करने वाली संवैधानिक संस्था है। आयोग के मुताबिक, उसके आधिकारिक आदेश और फैसले तय कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कामकाज किया जाता है।

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