पूरे भारत में कई टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर 202627 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल बड़ी संख्या में रिटर्न तेजी से प्रोसेस किए हैं, फिर भी कुछ टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा कई लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी भेजे गए हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स रिफंड नहीं आने या गलत इनकम टैक्स नोटिस आने की शिकायत कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड नहीं आने या गलत इनकम टैक्स नोटिस आने शिकायत के लिए सबसे सही रास्ता Income Tax eFiling portal की Grievance सुविधा है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। आइए स्टेपबायस्टेप तरीके से जानते हैं कैसे शिकायत की जा सकती है?

1. रिफंड नहीं आया है तो ऐसे करें शिकायत

पहले eFiling portal पर Refund Status चेक करें. अगर refund जारी नहीं हुआ/अटक गया है, तो Grievance → Submit Grievance के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. Income Tax Department refund processing और related queries के लिए CPC helpdesk भी देता है.

हेल्पडेस्क नंबर

  • 1800 103 0025
  • 1800 419 0025
  • +918046122000
  • +918061464700

    समय: सोमवारशुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक.

2. गलत Income Tax Notice आया है तो ऐसे करें शिकायत

अगर आपको लगता है कि नोटिस में गलत मांग, गलत इनकम, TDS मिसमैच या गलत कैलकुलेशन है, तो नोटिस के प्रकार के हिसाब से पोर्टल पर Response/Submit Response या Rectification का विकल्प इस्तेमाल करना होता है. सिर्फ सामान्य grievance डालना हर मामले में पर्याप्त नहीं होता.

3. अगर Grievance का समाधान नहीं होता

आप पहले Grievance नंबर लेकर उसका स्टेटस ट्रेक करें. जरूरत पड़ने पर higher authority/escalation की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.

क्यों अटक सकता है रिफंड?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर देरी वेरिफिकेशन की दिक्कतों, गलत जानकारी या टैक्स रिकॉर्ड में अंतर के कारण होती है. इन कारणों को समझने से टैक्सपेयर्स को तनाव से बचने और समय रहते जरूरी सुधार करने में मदद मिल सकती है.