Kanpur kidney transplant case: कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट मामले में आरोपी डॉक्टर पतिपत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आहूजा अस्पताल के संचालक डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया. जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच की ओर से जमानत का ये फैसला दिया गया.

कानपुर पुलिस ने रावतपुर स्थित आहूजा अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस मामले में 31 मार्च को कानपुर के रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। मामले में डॉक्टर दंपत्ति सहित एक दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, की धारा 18, 19 और 20 और बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था.

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि अस्पताल में ऐसा कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था. पुलिस की केस डायरी में ऐसा कोई चिकित्सीय प्रमाण या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शामिल नहीं है. दोनों याचिकाकर्ता 31 मार्च से जेल में है और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला दिया.

पुलिस ने की थी छापेमारी

पुलिस ने कल्याणपुर के मसवानपुर स्थित आहूजा अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी मिलने पर छापेमारी की थी. यहां बिहार के मुजफ्फरनगर की रहने वाली पारुल तोमर को छात्र आयुष कुमार की किडनी लगाई गई थी. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पारुल तोमर कल्याणपुर के प्रिया अस्पताल और आयुष कुमार को मेडलाइफ हास्पिटल में भर्ती थे.

जिला अदालत ने दंपत्ति की जमानत अर्जी की थी खारीख

इस मामले में पुलिस ने आहूजा अस्पताल के संचालक डा. सुरजीत सिंह आहूजा, उनकी पत्नी आइएमए उपाध्यक्ष डा. प्रीति आहूजा के साथसाथ प्रिया अस्पताल के संचालक नरेंद्र सिंह, मेडलाइफ के संचालक राम प्रकाश, राजेश कुमार और दलाल शिवम अग्रवाल की गिरफ्तारी भी की थी. कोर्ट की ओर से सभी जेल भेजा गया था. जिला अदालत ने आहूजा दंपत्ति की जमानत अर्जी खारीख कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था.

उधर, इस मामले में मेड लाइफ हास्पिटल के संचालक राजेश कुमार और प्रिया अस्पताल के संचालक नरेंद्र सिंह को भी जिला अदालत ने जमानत दे दी. उनकी ओर से जिला अदालत में जमानत की अर्जी दी गई थी.