DIWALI 2026:इस बार 8 नवंबर को मनाई जाएगी। पटाखे खरीदने और चलाने से पहले यह जानना जरूरी है कि नियम हर जगह एक जैसे नहीं हैं। Green Crackers, पटाखों की आवाज, बिक्री और चलाने के समय को लेकर स्थानीय प्रशासन अलगअलग आदेश जारी कर सकता है। वहीं DelhiNCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पटाखों को लेकर विशेष नियम लागू हैं।

दिवाली पर पटाखे चलाने से पहले जान लें ये बातें

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही पटाखों की खरीदारी शुरू हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल रहता है कि इस साल कौनसे पटाखे चलाए जा सकते हैं और इनके लिए क्या नियम हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश में पटाखों के लिए एक जैसा स्थानीय समय या प्रतिबंध लागू नहीं है। राज्य और जिला प्रशासन अपने स्तर पर अतिरिक्त नियम जारी कर सकते हैं।

Green Crackers क्या होते हैं?

Green Crackers ऐसे पटाखे हैं जिनमें सामान्य पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। Green Crackers में कुछ खास रासायनिक बदलाव किए गए हैं, जिससे पार्टिकुलेट उत्सर्जन कम किया जा सके। इनसे पार्टिकुलेट उत्सर्जन में कम से कम 30 प्रतिशत और कुछ मामलों में 80 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि Green Crackers से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। इसलिए इन्हें भी तय नियमों के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए।

पटाखे खरीदते समय क्या देखें?

पटाखे खरीदते समय लाइसेंस प्राप्त विक्रेतासे ही खरीदना बेहतर है। खासकर उन जगहों पर जहां स्थानीय प्रशासन ने Green Crackers या अन्य विशेष श्रेणी के पटाखों को लेकर नियम बनाए हैं, वहां उन्हीं नियमों का पालन करना जरूरी है। पटाखों की पैकिंग और लेबल पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें। बिना पहचान या संदिग्ध पैकिंग वाले पटाखे खरीदने से बचें।

DelhiNCR में क्या नियम हैं?

DelhiNCR में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश हैं। 2025 के आदेश में Green Crackers, लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं, QR Code वाले अनुमोदित उत्पादों और पटाखों के इस्तेमाल के समय से जुड़े निर्देश दिए गए थे। उस आदेश में Diwali के दिन और उससे एक दिन पहले पटाखे चलाने का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक रखा गया था। लेकिन यह नियम DelhiNCR की व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश या देश के हर शहर का नियम बताना सही नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में क्या ध्यान रखें?

मध्य प्रदेश में पटाखों को लेकर जिला प्रशासन के आदेश सबसे महत्वपूर्ण होंगे। किसी शहर या जिले में अगर कलेक्टर/जिला प्रशासन ने पटाखों के समय, बिक्री की जगह या किसी खास तरह के पटाखे पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है, तो वही स्थानीय नियम लागू होंगे।इसलिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या किसी दूसरे शहर में पटाखे खरीदने से पहले स्थानीय प्रशासन का ताजा आदेश देखना जरूरी है।

 

 

ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं।