नई दिल्ली। RBI Cancels Paytm Payments Bank License: भारत के सेंट्रल बैंक RBI ने शुक्रवार को कहा कि उसने Paytm Payments Bank Limited को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया है। यह फैसला रेगुलेटर द्वारा दो साल से भी ज्यादा समय पहले, नियमों के उल्लंघन जिसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में कमियाँ भी शामिल थीं को लेकर बिजनेस पर पाबंदियां लगाने के बाद लिया गया है।

One 97 Communications के समर्थन वाली Paytm जिसके निवेशकों में कभी चीन की Ant Group और जापान की SoftBank भी शामिल थीं ने अगस्त 2015 में एक लिमिटेड बैंकिंग लाइसेंस हासिल किया था। इस लाइसेंस के तहत उसे छोटी जमा रकम स्वीकार करने की अनुमति थी, लेकिन वह लोन नहीं दे सकती थी।

2024 में भी RBI ने लगाई थी बैंक पर ये पाबंदी
जनवरी 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विजय शेखर के Paytm Payments Bank को नए डिपॉजिट लेना बंद करने का आदेश दिया था। उस समय RBI ने कहा था कि यह आदेश नियमों का पालन न करने की वजह से दिया गया है, जिसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फंड्स का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नियम शामिल हैं।

बैंक बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी देगा RBI
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार RBI ने शुक्रवार को कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी देगा।

बैंक की वेबसाइट के अनुसार, बैंक अभी भी चालू है, लेकिन इसकी गतिविधियां बहुत सीमित हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। यह केवल मौजूदा डिपॉजिट से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के जरिए लोन के लिए रेफरल की सुविधा दे सकता है। यह नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता। 24 अप्रैल को, Paytm के शेयर 0.5% गिरकर 1,153 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।