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कोरबा।छत्तीसगढ़ काेरबा जिले के उरगा थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण, रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मुकेश यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पिता ने उरगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

CWC और कोर्ट में दिए बयान से आरोपी का नाम सामने आया

जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद किया था। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। बालिका ने बाल कल्याण समिति CWC और कोर्ट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दिया। इसमें उसने बताया कि आरोपी मुकेश यादव उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। उसने जबरदस्ती छेड़छाड़ करने और पहले भी दुष्कर्म करने की बात बताई।

इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 65(1), 74 बीएनएस और धारा 4, 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी। आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव (19), निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को पुलिस ने 6 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। उसे विशेष न्यायालय FTC कोरबा में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पानी टंकी के पास 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ा

दूसरे मामले में उरगा थाना की पेट्रोलिंग टीम को 5 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास आम जगह पर एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब रखकर बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अजीत खुंटे को पकड़ा। उसके पास से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।