मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी कार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. आमतौर पर लोग अपनी कार को अलग लुक देने के लिए स्टिकर, रैप या मॉडिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन इस कार को सजाने का तरीका काफी अलग था. सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट की पूरी बॉडी पर लिपस्टिक से करीब 3,400 किस मार्क्स बनाए गए थे. कार की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, लेकिन बाद में यही कार ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की वजह भी बन गई.

बताया जा रहा है कि कार मालिक आदित्य सिकरवार की गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक विदेशी वीडियो देखा था, जिसमें कार को किस के निशानों से सजाया गया था. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बाद उसने भी अपनी कार को इसी तरह सजाने का फैसला किया. करीब 3 घंटे 30 मिनट की मेहनत के बाद कार की बॉडी पर हजारों किस मार्क्स बनाए गए.

जब यह कार ग्वालियर की सड़कों पर निकली तो लोगों की नजर इस पर टिक गई. सफेद कार पर लाल लिपस्टिक के निशान दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे. लोगों ने इसका वीडियो बनाया और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्या किस की वजह से कटा 5,500 रुपये का चालान?

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में कार पर किस के निशान बनाने पर कोई अलग से चालान का नियम नहीं है. यानी सिर्फ कार पर लिपस्टिक के किस मार्क्स होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काटती. इस मामले में पुलिस ने कार को रोककर उसके दस्तावेज और दूसरे ट्रैफिक नियमों की जांच की.

जानकारी के मुताबिक कार को सड़क पर तेज रफ्तार और स्टंट करते हुए भी दिखाया गया था. इसके अलावा कार के एक्सटीरियर में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे. इन्हीं नियमों के उल्लंघन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5,500 रुपये का चालान काटा. इसलिए यह समझना जरूरी है कि कार पर 3,400 किस मार्क्स होना अपने आप में चालान का आधार नहीं है. कार्रवाई के पीछे वाहन के मॉडिफिकेशन और सड़क पर किए गए कथित ट्रैफिक उल्लंघन अहम वजह रहे.

कार में मॉडिफिकेशन पर क्या नियम है?

वाहन में ऐसा बदलाव जो उसके मूल स्वरूप या निर्धारित स्पेसिफिकेशन को प्रभावित करता है, वह नियमों के दायरे में आ सकता है. इसलिए कार को किसी भी तरह से मॉडिफाई करने से पहले यह देखना जरूरी है कि किया गया बदलाव कानूनी है या नहीं.

कार में बैठकर किस करने पर क्या चालान हो सकता है?

अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर सामान्य बातचीत करता है या साथ बैठता है तो सिर्फ इस वजह से कोई ट्रैफिक चालान नहीं बनता. लेकिन अगर कार सार्वजनिक जगह पर खड़ी है और उसमें अश्लील या आपत्तिजनक गतिविधि की जा रही है, तो मामला अलग हो सकता है. ऐसे मामलों में पुलिस परिस्थितियों के आधार पर अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है.

यानी कार को किस करने पर कोई अलग ट्रैफिक चालान नहीं है, लेकिन कार के मॉडिफिकेशन, गलत पार्किंग, स्टंट, तेज रफ्तार या दूसरे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जरूर हो सकती है.

#WATCH | Gwalior, Madhya Pradesh: Traffic Police seized a car with lipstick marks for performing dangerous car stunts on city roads after an Instagram video went viral.

Under ‘Operation Eagle,’ police tracked the vehicle, issued a Rs 5,500 challan, and seized the car for traffic pic.twitter.com/iVLGttC4Ie

— ANI MP/CG/Rajasthan August 24, 2026