हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीमा नियामक IRDAI ने देश की प्रमुख कंपनियों में शामिल निवा बूपा पर कड़ा रुख अपनाया. वित्तीय वर्ष 202425 के दौरान एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी परिचालन और कमीशन खर्च की तय सीमा का उल्लंघन करने पर नियामक ने कंपनी के 6 महीने तक नई शाखाएं खोलने पर पूरी तरह रोक लगा दी है.

Fortune India Report के अनुसार, निवा बूपा ने वित्त वर्ष 2025 में तय सीमा से अधिक खर्च किया, जिसके बाद नियामक के 19 अगस्त 2026 के आदेश के तहत यह पाबंदी लागू की गई है. अगले 6 महीनों तक कंपनी देश में किसी भी नए स्थान पर अपनी नई ब्रांच या बिजनेस लोकेशन नहीं खोल सकेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, निवा बूपा ने एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2026 और चालू तिमाही में वह EoM नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है तथा इस आदेश का मौजूदा कारोबार पर कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा.
निवा बूपा पर इरडा का एक्शन
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 19 अगस्त, 2026 से छह महीने तक कोई भी नया बिजनेस लोकेशन खोलने से रोक दिया है. रेगुलेटर ने कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 202425 के लिए लागू ‘एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट’ लिमिट का पालन न करने पर चेतावनी भी दी है और कोई भी नई ब्रांच न खोलने का निर्देश दिया है. यह आदेश IRDAI द्वारा कंपनी से वित्त वर्ष 202425 के लिए उसकी EoM लिमिट के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के बाद आया है, जिस पर कंपनी ने अपना जवाब दिया था.
शेयर बाजार को क्या दी जानकारी?
कंपनी ने गुरुवार को BSE को दी गई जानकारी में कहा कि कंपनी इस आदेश का मूल्यांकन कर रही है और स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। कंपनी ने कहा कि कंपनी 31 मार्च, 2026 को समाप्त पूरे फाइनेंशियल ईयर और 30 जून, 2026 को समाप्त पहली तिमाही के लिए IRDAI रेगुलेशंस, 2024 का पालन कर रही है और 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी इन EoM रेगुलेशंस, 2024 का पालन सुनिश्चित करने की राह पर है.
एको जनरल इंश्योरेंस पर भी हुआ था एक्शन
एक अन्य आदेश में, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने एको जनरल इंश्योरेंस को भी छह महीने तक नए बिज़नेस लोकेशन खोलने से रोक दिया था. रेगुलेटर ने FY 202425 के लिए लागू EoM लिमिट का पालन न करने पर कंपनी को चेतावनी भी दी और आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए कोई भी नया बिजनेस लोकेशन न खोलने का निर्देश दिया.



