अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई 2026 से आपको पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क देना होगा. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट और तत्काल सेवा की फीस बढ़ा दी है. नई दरें 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगी.

सामान्य और तत्काल पासपोर्ट दोनों हुए महंगे

नई अधिसूचना के अनुसार, 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. वहीं, इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाने के लिए अब 5,000 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले 3,500 रुपये थी.

इसी तरह, 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है. जबकि 60 पेज के Tatkal पासपोर्ट के लिए अब 6,000 रुपये देने होंगे. पहले इसकी फीस 4,000 रुपये थी.

पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं

फीस बढ़ने के बावजूद पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी. 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को जारी पासपोर्ट 10 साल तक वैध रहेगा. वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगी.

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी राहत

सरकार ने कुछ श्रेणियों के आवेदकों को राहत भी दी है. 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 फीसदी शुल्क छूट मिलेगी. हालांकि यह छूट केवल नए पासपोर्ट के लिए होगी. पासपोर्ट के रीइश्यू या नवीनीकरण पर यह सुविधा लागू नहीं होगी.

आवेदन से पहले नई फीस जरूर जांच लें

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन करने वाले लोगों को सलाह दी है कि 1 जुलाई के बाद आवेदन करने से पहले नई शुल्क दरों की जानकारी जरूर लें. जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें संशोधित फीस के अनुसार भुगतान करना होगा. ऐसे में यदि आप जल्द पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो नई फीस को ध्यान में रखते हुए ही अपना बजट तैयार करें.