Himachal Se: VDA Action: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की आवासीय कॉलोनी में नियमों की अनदेखी करके और बिना नक्शा पास कराएं चल रहे होटलों पर वाराणसी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है. वीडीए ने 13 होटल को सील किया है, जिनका बिना नक्शा पास कराएं निर्माण किया था. इन होटल का संचालक बिना व्यवस्थित पार्किंग के किया जा रहा था. इस वजह से स्थानीय लोगों और यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही थी.

वाराणसी में VDA का बड़ा एक्शन, एक साथ 13 होटलों पर लगाया ताला; कहा- 7 दिन में पास कराएं नक्शा​
वाराणसी में VDA का बड़ा एक्शन, एक साथ 13 होटलों पर लगाया ताला; कहा- 7 दिन में पास कराएं नक्शा​

जानकारी के अनुसार, कैंटोनमेंट क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी वासियों ने अवैध होटलों की शिकायत वीडीए में की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में वीडीए को बताया कि अवैध होटलों के संचालन से कॉलोनी वासियों काफी परेशानी हो रही है. इलाके में निरंतर यातायात जाम, अवैध पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, बाहरी व्यक्तियों की अत्याधिक आवाजाही, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याओं के बारे में बताया था.

वाराणसी में 13 होटल सील

वीडीए ने बताया कि लोगों की शिकायत पर जब जांच की गई तो शिकायत सही पाई गईं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित होटल संचालकों ने सराय एक्ट की धारा 4/5 के अंतर्गत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया गया था. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वीडीए ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित 13 होटलों को सील कर दिया गया है. साथ ही भवन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि2025 तथा प्रचलित मानकों के अनुरूप होटल उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत कराएं.

कौनकौन से होटल पर लगा ताला?

आज सोमवार को स्थानीय प्रवर्तन टीम ने होटल किरन पैलेस, होटल एजूर, होटल फोर लीफ, होटल जेडिक रूट्स, स्टे इन काशवी, ट्रस द्वारा भूतल पर निर्मित किया जा रहा नया होटल, होटल रियो बनारस, होटल ज़ायन इन, होटल पार्क प्लाजा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्क्वायर इन और कंफर्ट इन बनारस होटल को सील किया गया है. वीडीए ने होटल स्वामियों को अवगत कराया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया गया है. पात्र प्रकरणों में 07 दिवस के अंदर मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं.

वीडीए ने आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी.