दुर्गापुर की कोर्ट ने एक शख्स को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस शख्स ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के पांच साल बाद पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

durgapur wife murder life imprisonment - India TV Hindi

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कोर्ट ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले एक शख्स को कड़ी सजा सुनाई है। कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में पांच साल बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।

क्या है पूरा मामला?

सामने आई जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 सितंबर 2021 को हुई थी। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक बिप्लब परिदा अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके के एक आवास में किराए पर रहते थे। बिप्लब का घर ओडिशा में जबकि इप्सा का मायका कटक में था। दोनों की शादी 2019 में हुई थी। जानकारी सामने आई है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद होता रहता था। घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी।

पति ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था

पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांक्सा थाने पहुंचा था और आत्मसमर्पण करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के फर्श से इप्सा का शव बरामद किया। लंबी जांच, गवाहों और सुनवाई के बाद दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी।