सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नई कारों के लिए थर्डपार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की अवधि को चार साल और नई दोपहिया गाड़ियों के लिए छह साल तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देश के बाद यह कारों के लिए 3 साल और दोपहिया गाड़ियों के लिए 5 साल है.

कोर्ट ने कहा कि आठ साल पहले जारी किए गए इस निर्देश के बावजूद कई गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के हैं. इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों के बावजूद, कोर्ट ने नई पॉलिसी की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया.

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