इंडियन रेलवे 31 जुलाई से कंफर्म ट्रेन टिकट वाले पैसेंजर्स के लिए पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने जा रहा है. इस नई सुविधा का मकसद लगेज बुकिंग को ज्यादा सुविधाजनक बनाना और पार्सल बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है. 20 जुलाई, 2026 के एक पत्र में, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि वे कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तय वजन सीमा तक पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग लागू करें. इस सुविधा से यात्री उस सामान की बुकिंग कर सकेंगे जिसे वे रिजर्व्ड डिब्बों में अपने साथ ले जाते हैं.

इसमें कहा गया है कि ऊपर बताए गए इस ऑफिस के 7 मार्च 2025 के लेटर के तहत, सैद्धांतिक रूप से यह तय किया गया था कि केवल कंफर्म टिकट पर रिजर्व्ड डिब्बे में यात्री के साथ ले जाए जाने वाले पर्सनल लगेज की अधिकतम तय वजन सीमा तक ऑनलाइन बुकिंग लागू की जाए. इसे ध्यान में रखते हुए, 31 जुलाई 2026 से लगेज की ऑनलाइन बुकिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है.

इंडियन रेलवे लगेज बुकिंग

सभी जोनल रेलवे को भेजे गए 7 मार्च, 2025 के एक पत्र में, रेलवे बोर्ड ने कहा कि AC 3टियर , AC 3 इकोनॉमी और AC चेयर कार के लिए फ्री लगेज अलाउंस और अधिकतम स्वीकार्य अलाउंस एक ही हैं. इन क्लास में अतिरिक्त लगेज की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां फ्री लगेज अलाउंस पर ही शुल्क लगता हो. निर्देश में कहा गया है कि लगेज बुकिंग से जुड़ी अन्य सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची , क्लासवार फ्री अलाउंस, डिब्बे के अंदर बुक किए जा सकने वाले अधिकतम वजन की सीमा, और डिब्बे के अंदर तय सीमा से ज्यादर लगेज ले जाने पर जुर्माने के प्रावधान आदि की जानकारी दिखाई जाएगी.

भारतीय रेलवे में सामान के वन की सीमा

रेलवे बोर्ड के फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर नंबर 38 के अनुसार, प्रति यात्री फ्री सामान की सीमा इस प्रकार है: फर्स्ट AC में 70 किलोग्राम, फर्स्ट क्लास और सेकंड AC में 50 किलोग्राम, थर्ड AC , AC चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम, और सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम. हालांकि, यात्री मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान रिजर्व्ड डिब्बे में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तय नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तक लागू सामान दर का 1.5 गुना शुल्क देना होगा.

भारतीय रेलवे के सामान से जुड़े नियम

नियमों के अनुसार, 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्सों को यात्री डिब्बों में निजी सामान के तौर पर ले जाने की अनुमति है. सर्कुलर में कहा गया है कि अगर ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का बाहरी माप इनमें से किसी भी डाइमेंशन से ज्यादा है, तो ऐसे सामान को ब्रेकवैन में बुक करके ले जाना होगा, न कि यात्री डिब्बों में. व्यावसायिक माल को यात्री डिब्बे में निजी सामान के तौर पर बुक करने या ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

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