FASTAG Annual Pass Rule: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर नए नियम बनाए हैं, इसके तहत टोल प्लाजा के पास 20 किलोमीटर के दायरे पर रहने वाले गैर व्यावसायिक वाहनों को मासिक या सालाना पास की सुविधा दी जाएगी, जिसकी शुल्क कम रखी गई है। यह नियम 27 अक्टूबर यानी आज से लागू किया जाएगा।

किसे मिलेगी FASTag पेमेंट में छूट?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके तहत नेशनल हाइवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नागरिको के लिए नगरपालिका या स्थानीय कस्बे से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 1500 रुपए और शहरी या स्थानीय निकाय सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए तय किया गया है।
कितने रुपये की होगी बचत?
वर्तमान व्यवस्था में स्थानीय लोगों को ₹350 प्रति महीने का लोकल डिजिटल पास लेना पड़ता था, जिससे सालभर का खर्च करीब ₹4,200 आता था। इस सालाना पास के आने से सीधे ₹1,200 की बचत होगी और हर महीने पास रिन्यू कराने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।
सामान्य वाहनों के लिए नहीं मिलेगी ये सुविधा
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर रहने वाले सभी गैरव्यावसायिक वाहनों के लिए जो ₹3,075 का एनुअल पास मिलता है, उसमें सालभर में केवल 200 ट्रिप्स ही मिलती हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का ₹3,000 वाला पास सिर्फ उनके चुने गए टोल प्लाजा पर ही काम करेगा और वहां अनलिमिटेड ट्रिप्स देगा।
बता दें कि, यह सुविधा पर्सनल वाहन इस्तेमाल करने वाले रजिस्टर्ड ग्राहको को मिलेगा। और उस वाहन पर एक्टिव FASTag लगा होना चाहिए।
नियम और पात्रता
1. यह पास केवल गैरव्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप या वैन के लिए ही मान्य होगा।
2. आवेदन करने वाले का पता टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है, जिसे आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए सत्यापित किया जाएगा।
3. इस पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से एक्टिवेट किया जा सकेगा।
4. एनुअल पास पर मिलने वाली छूट सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मिलेगी, जिसके लिए पास जारी किया गया है।
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