ITR2 उन लोगों के लिए है, जिनकी आय सामान्य सैलरी और एक मकान से आगे जाती है. अगर आपको शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है, आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, विदेश में कोई संपत्ति या आय है या आपकी कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, तो आपको ITR2 भरना चाहिए. इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर, अनलिस्टेड कंपनी के शेयरधारक और एनआरआई भी ITR2 के दायरे में आते हैं.

ITR2 ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
ITR2 भरने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ईफाइलिंग पोर्टल पर अपने PAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. इसके बाद ‘eFile’ मेन्यू में जाकर ‘Income Tax Returns’ और फिर ‘File Income Tax Return’ का विकल्प चुनें. यहां Assessment Year 202627 चुनकर ऑनलाइन फाइलिंग शुरू करें.
सिस्टम आपके AIS, TIS और Form 26AS के आधार पर कई जानकारियां अपने आप भर देगा. लेकिन इन्हें अपनी आय, निवेश और बैंक रिकॉर्ड से जरूर मिलाएं, ताकि किसी तरह की गलती न रह जाए.
कैपिटल गेन की जानकारी भरते समय रखें खास सावधानी
ITR2 में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैपिटल गेन का होता है. इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य संपत्तियों की खरीद और बिक्री से जुड़ी जानकारी सहीसही भरनी होती है. खरीद और बिक्री की तारीख, कीमत और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करने में गलती होने पर टैक्स की गणना गलत हो सकती है.
इसके अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज, डिविडेंड और अन्य आय की जानकारी भी ध्यान से भरनी चाहिए. नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से वही विकल्प चुनें, जिससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो.
ईवेरिफिकेशन करना न भूलें
रिटर्न भरने के बाद TDS और एडवांस टैक्स का मिलान Form 26AS से करें. यदि कोई टैक्स बाकी है तो पहले उसका भुगतान करें. इसके बाद रिटर्न को सबमिट करने के बाद 30 दिनों के भीतर Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध माध्यम से ईवेरिफाई करना जरूरी है.अगर ईवेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो रिटर्न दाखिल माना नहीं जाएगा और उसे अमान्य माना जा सकता है.
समय पर रिटर्न भरना क्यों जरूरी?
31 जुलाई की समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस लग सकती है. वहीं, जिन लोगों को कैपिटल लॉस हुआ है, वे समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर उसे भविष्य के वर्षों में एडजस्ट करने का लाभ भी खो सकते हैं. इसलिए टैक्स विशेषज्ञों की सलाह है कि ITR2 भरने वाले सभी लोग समय रहते अपनी जानकारी की जांच करें और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना रिटर्न दाखिल कर दें.



