मुंबई में दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. दिशा की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी. CBI इस मामले की जांच कर रही है. इस बीच दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2 सितंबर के आदेश में शामिल एक शर्त को हटाने या स्पष्ट करने की मांग की है.

दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में CBI को FIR दर्ज कर दिशा सालियान की मौत की जांच करने का निर्देश दिया था. आदेश में कहा गया था कि जब तक जांच अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित संदेह के पर्याप्त आधार न हों, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाए.
दिशा के पिता का तर्क
वहीं सतीश सालियान का कहना है कि यह शर्त उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने इस शर्त को हटाने या स्पष्ट करने की मांग की है.
पुलिस ने बताया था आत्महत्या
वहीं स्थानीय पुलिस और स्वतंत्र SIT पहले ही दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या बता चुकी हैं. हालांकि, उनके पिता लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी और उन्होंने मामले को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़ा है. दिशा सालियान दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थीं.
कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच
हाई कोर्ट ने प्रक्रिया में कथित खामियों और कुछ संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी थी. कोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने FIR से संदिग्ध और आरोपी से जुड़े पूरे हिस्से को हटा दिया और कहा कि उसने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है. कोर्ट ने साफ किया था कि जब तक जांच के दौरान पर्याप्त सबूत सामने नहीं आते, तब तक किसी को भी आरोपी नहीं माना जाना चाहिए.
साल 2020 में दिशा सालियान की मौत को पुलिस ने आकस्मिक मौत माना था और ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ दर्ज की थी. इसके छह दिन बाद ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी.



