Street Vendors NHRC Order: त्यौहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर से हित में बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। NHRC ने साफ बोला है कि दिवाली पर फुटपाथ के दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा उनके सामान की जब्ती और वसूली पर भी रोक लगा दी गई है।

दिवाली को लेकर क्या है NHRC का आदेश
आपको बता दें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि नवरात्रि , दिवाली और छठ पूजा के दौरान लोकल वेंडर्स, हॉकर और कुम्हारों को बेवजह नहीं हटाया जाएगा।
अगर सुरक्षा कारणों से जगह खाली करानी भी पड़ी तो पहले वैकल्पिक जगह देनी होगी। इसके अलावा इसमें कार्रवाई में किसी भी तरह की सामान जब्ती और वसूली पर भी रोक रहेगी। इस मामले में सभी प्रदेशों के को 18 तक देनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
और क्या है NHRC के आदेश में
NHRC ने सभी राज्यों को वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर फायर सेफ्टी या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण जगह खाली कराना जरूरी हो, तो वेंडर्स को दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही सामान जब्त करने पर रोक लगाई है। दुकानदारों का सामान मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए और न ही बेवजह जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा वसूली और उत्पीड़न पर कार्रवाई न करने के भी निर्देश हैं। वेंडर्स से जबरन वसूली, उत्पीड़न और अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।
आपको बता दें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक व्यवसायों और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित⁶ किया जाए।
राज्यों को निर्देश जारी
इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें आदेशों का व्यापक प्रचार करने और जिला प्रशासन, नगर निगम तथा पुलिस के जरिए उनका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके अलावा लंबित मामलों में अतिरिक्त या पूर्ण कार्रवाई रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2026 तक जमा करने के निर्देश भी आयोग द्वारा दिए गए हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं।



