Gazab Viral, Digital Desk- (NHAI FASTag Windscreen Rules) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग से संबंधित नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. अब फास्टैग को केवल विंडशील्ड पर लगाने की अनुमति है; अन्य स्थानों पर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी. यदि फास्टैग विंडशील्ड (fastag windshield) पर नहीं लगा है, तो वाहन को दोगुना टोल का भुगतान करना होगा. यह नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि गलत जगह फास्टैग लगाने से स्कैनिंग में कठिनाई होती है, जिससे अन्य गाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
टोल फीस प्लाजा पर दी जाएगी लोगों को जानकारी, सीसीटीव पर होगा रिकॉर्ड-
NHAI ने फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने पर दोगुनी यूजर फीस वसूलने के लिए सभी कलेक्शन एजेंसियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किया है. सभी टोल प्लाजा पर हाइवे उपयोगकर्ताओं को बिना फास्टैग (fastag) के टोल लेन में प्रवेश करते समय जुर्माने की जानकारी मिलेगी. साथ ही, सीसीटीवी पर ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिनके विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगे होंगे. यह नियम सभी यूजर्स के लिए लागू होगा। (NHAI FASTag Windscreen Rules)
दोगुनी फीस के साथ किया जा सकता है ब्लैक लिस्ट-
NHAI के पहले से ही जारी नियमों के मुताबिक गाड़ी के अंदरूनी हिस्से से विंडस्क्रीन पर FASTag लगाना जरूर बनाया गया है. ऐसे में NHAI ने इन SoP को जल्द से जल्द लागू करने का लक्ष्य रखा है. यदि किसी गाड़ी में FASTag मानक प्रक्रिया के मुताबिक नहीं लगाया होगा, तो यूजर्स फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन का हकदार नहीं होगा. साथ ही उसे दोगुनी टोल फीस (toll fees) देनी होगी. यही नहीं यूजर को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है.
NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैकों भी निर्देश दिया है कि अलग-अलग प्वाइंट ऑफ सेल (POS) से फास्टैग जारी करते वक्त ये सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित गाड़ी की विंडस्क्रीन के अंदरूनी तरफ लगा होना चाहिए. NHAI फिलहाल 45 हजार किमी लंबे नेशनल हाइवे (national highway) और एक्सप्रेसवे (expressway) में लगे एक हजार टोल प्लाजा (toll plaza) के जरिए टोल इक्ट्ठा करता है.