RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसल, ग्राहकों को बढ़ी मुसीबत, पैसे का क्या होगा…!

Gazab Viral – (RBI News)। देश के केंद्रीय बैंक की ओर से हाल ही में एक बड़े बैंक पर सख्त एक्शन लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस रद्द (bank license canceled by RBI) कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के बाद से ही इस बैंक के लाखों ग्राहकों के पसीने छूट गए हैं।

अब उन्हें अपना पैसा डूबने का खतरा भी सता रहा है। आरबीआई (Reserve bank of india) ने उन कारणों को भी स्पष्ट किया है, जिनकी वजह से संबंधित बैंक पर कार्रवाई करनी पड़ी।

अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह बना हुआ है कि इस बैंक के ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा।

इस बैंक पर की आरबीआई ने कार्रवाई

आरबीआई ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द किया है। यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बैंक के पास भविष्य में बैंक के संचालन के लिए पर्याप्त जमा पूंजी नहीं है।

बैंक खाताधारकों व जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई (RBI latest news) ने कहा है कि इस बैंक का जारी रहना भविष्य में ग्राहकों के लिए लाभकारी नहीं होगा। 

अब अपनाया जाएगा ये तरीका

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि इस बैंक को बंद करने के लिए गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अनुरोध किया गया है। इसके अलावा बैंक के लिए एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने का आदेश दिए जाने की बात भी कही है। अब जमाकर्ताओं को नियमानुसार ही पैसा वापस मिलेगा।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के नियम अनुसार 5 लाख रुपये तक की राशि ग्राहकों को मिलेगी। इससे कम रकम जमा वालों को पूरी राशि मिलेगी व अधिक जमा वालों को क्लेम (claim for deposit amount) का दावा करने पर 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे। 

इंश्योरेंस के आधार पर होगा पैसा वापस

DICGC के नियमों के अनुसार बैंक में जमा राशि में से 98 प्रतिशत ग्राहक ऐसे हैं, जिनके खातों में 5 लाख रुपये से कम राशि जमा है।इन ग्राहकों को पूरा पैसा इंश्योरेंस (insurance on bankrupt) के अनुसार मिल जाएगा।RBI ने कहा कि सहकारी बैंक ने बैंक में जमा आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं।

2 प्रतिशत ग्राहकों के 5 लाख रुपये से ज्यादा रुपये जमा हैं, इन्हें 5 लाख की रकम (bank collapses rules) ही वापस मिलेगी। इसलिए इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। DICGC की ओर से बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं की कुल बीमित जमा राशि में से 13 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

RBI ने कर दी यह बात क्लियर

 

आरबीआई की ओर से इस बड़े बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank license canceled by RBI) किए जाने के बाद इसका कारण भी स्पष्ट किया गया है। जवाब के अनुसार इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नजर नहीं आ रही थीं।

इससे बैंक के संचालन में भी कभी भी दिक्कत आ सकती थी। यही कारण है कि बैंक का लाइसेंस रद करना पड़ा। सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) के तहत यह बैंक कई जरूरतों व शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहा है।

 

अब क्या होगा आगे

आरबीआई की ओर से बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब यह सहकारी बैंक (RBI action on co-operative bank) लेन देन की गतिविधियों को चालू नहीं रख पाएगा। बैंकिंग कारोबार बंद होने से जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने की गतिविधि भी प्रभावित रहेगी।

आरबीआई (Reserve bank of india) का मानना है कि बैंक को आगे कारोबार जारी रखने की अनुमति देने से लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा।