Haryana Update : ईपीएफओ ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह कदम सदस्यों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उन्हें आसानी से आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेगा।
सदस्यों को मिलेगी 5 लाख तक की पीएफ निकासी की सुविधा
28 मार्च को जम्मू और कश्मीर में हुई बैठक में, ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने इस फैसले का ऐलान किया। अब सदस्य 5 लाख रुपए तक का पीएफ निकाल सकते हैं। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया था।
ऑटो सेटलमेंट की शुरुआत और सुधार
2020 में शुरू हुए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा पहले 50 हजार रुपए थी, जिसे मई 2024 में बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया था। अब इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, शिक्षा, विवाह, और आवास के लिए भी ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है। अब सदस्य आसानी से अपनी पीएफ राशि निकाल सकते हैं, और 95 प्रतिशत दावों का निपटान ऑटो सेटलमेंट से हो रहा है।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 का रिकॉर्ड
ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 2.16 करोड़ रुपए का ऑटो क्लेम सेटलमेंट निपटाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। इसके साथ ही, दावों के खारिज होने की दर भी 50 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हो गई है, जिससे प्रणाली की दक्षता में सुधार हुआ है।