Gazab Viral : राज्य में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब, जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज कर देते थे, उनके लिए यह खबर खास है। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि यदि चालान कटने के 90 दिन के अंदर उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन चालक की गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ताकि लंबे समय तक चालान न भरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब वाहन चालकों को या तो निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके वाहन को हिरासत में लिया जाएगा। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना चालान समय पर भरें।
यमुनानगर में ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि यदि 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
समय पर चालान न भरने पर जुर्माना राशि भी बढ़ सकती है, जिससे वाहन मालिकों को और अधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इस कदम से न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों के महत्व को समझने और उनका पालन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि सही समय पर चालान भरने से न केवल कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी।
यह सख्त कदम धीरे-धीरे हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, ताकि राज्यभर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।