Himachal Se – (ब्यूरो)। भारत में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर यात्रा करने वालों को टोल टैक्स देना होता है। टोल टैक्स का भुगतान हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। टैक्स दिए बिना टोल प्लाजा से नहीं गुजर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों क लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई सख्त नियम भी बनाए हैं। हालांकि, कुछ खास लोगों और गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट होती है। कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि टोल प्लाजा (toll tax free) पर गाड़ियों की लंबी कतार होने के बावजूद कई वाहन बिना टोल टैक्स का भुगतान किए फर्राटे से निकल जाते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता?
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने एक सूची जारी की है। जिसमें लगभग 25 लोगों का नाम शामिल है। जिन्हें टोल टैक्स की छूट होती है। बता दें कि वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराने हेतु टोल टैक्स का उपयोग किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India -NHAI) के अधीन होता है। मौजूदा समय में टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टैक्स वसूला जाता है, जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान प्रक्रिया है।
इन लोगों को नहीं देना होता टोल टैक्स
टोल टैक्स से छूट पाने वालों की लिस्ट (toll tax list) में देश के कई खास लोगों का नाम शामिल है, जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, लोक सभा अध्यक्ष, भारत के चीफ जस्टिस, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री (cabinet minister), संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट जज, सांसद, high court चीफ जस्टिस, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्यों की परिषद, भारत सरकार के सचिव, सचिव, लोक सभा, सचिव की गाड़ियां शामिल हैं।
इन्हें भी मिलता है छूट का लाभ
NHAI के नियमों के अनुसार, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, शव वाहन को भी टोल टैक्स की छूट होती है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स (toll tax rule) नहीं देना पड़ता है।
ऐसे बचा सकते हैं टोल टैक्स
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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप भी टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। दरअसल, कुछ सालों पहले भारत के हर एक toll plaza पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा सर्विस टाइम न हो इसके लिए एक गाइडलाइंस को जारी किया गया था। इसका मतलब यह था कि आपको टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा समय के लिए इंतजार करना पड़े तो आप बिना टैक्स दिए जा सकते हैं। यही नहीं, इस दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर टोल प्लाजा पर ज्यादा यातायात होता है, तब भी सर्विस टाइम 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।