
चंदन गुप्ता के दोषियों को उम्र कैद
उत्तर प्रदेश में कासगंज कांड के सभी आरोपियों को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस वारदात में आरोपियों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव और फायरिंग की थी. इस दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. हालांकि इनमें से दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे. जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है.
एनआईए कोर्ट में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं आज शुक्रवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है. इनमें लखनऊ की जेल में बंद 26 दोषी शामिल है.
इन आरोपियों को हुई सजा
उन्होंने बताया कि दोषियों में वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी शामिल हैं.
वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े दो दोषी
इनके अलावा कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को भी उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक कासगंज की जेल में बंद यह दोनों दोषी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए थे.