Himachal Se – (PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने नए साल के पहले दिन किसानों को महत्वपूर्ण तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस निर्णय से किसानों को कृषि में होने वाली संभावित हानियों के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा, “इस फैसले से 2026 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम को कवरेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता, क्लेम कैलकुलेशन और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये मंजूरी दी है।
क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अप्रत्याशित संकटों से फसल के नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, pests, और बीमारियों के कारण फसल के खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनके वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद करती है। इससे किसानों की आजीविका सुरक्षित रहती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निरंतर उत्पादन को समर्थन देना है। यह योजना किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत फसल बीमा के द्वारा किसानों की आय (farmers income) को स्थिर करने, खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने और उन्हें नवीनतम कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही, यह योजना कृषि क्षेत्र में लोन के प्रवाह को भी सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं और सहायता मिलती है।
किसान कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाभ?
पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना आवश्यक है। यह फार्म दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। यदि किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official website of PM Crop Insurance Scheme) पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
ऑनलाइन-ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन-
किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन pmfby.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए उन्हें नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी (Co-operative Society) या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। फसल बीमा योजना का लाभ (Benefits of Crop Insurance Scheme) पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद ही वे पात्र माने जाएंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं।
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?
– राशन कार्ड
– बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक हो
– पहचान पत्र
– किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो
– खेत का खसरा नंबर
– किसान का निवास प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड
– अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी