दिल्ली-NCR में आज से GRAP-4 लागू, जानें कितनी और बंदिशें लगा सकती है सरकार

Himachal Se - – दिल्ली-एनसीआर की हवा अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते आज से ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की जा रही हैं। इस प्रदूषण की गंभीरता (Dehi-NCR Pollution) को देखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, सिवाय 10वीं और 12वीं कक्षा के। रविवार को वायु गुणवत्ता खराब रही और एक्यूआई (AQI) 500 के करीब पहुंच गया। दिल्ली का मौसम अब हमेशा एक जैसा और अस्वस्थकर हो गया है, जिससे जीवन प्रभावित हो रहा है।

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के समाधान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय ने 18 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रैप-4 के तहत, वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसमें कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर अधिकतम पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये उपाय प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं और नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ग्रैप-4 में कई तरह के प्रतिबंधों का भी प्रावधान होगा, जिससे स्थिति में सुधार किया जा सके।

GRAP-4: दिल्ली में अब क्या-क्या बैन?
 प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए GRAP स्टेज 4 के तहत सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं-

– ग्रैप-4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है।

– सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

– राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं (क्लासेस) और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने पर भी निर्णय लेती हैं।

– ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि यह जरूरी नहीं है।

– सरकार यह यह फैसला लेगी कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देनी है या नहीं।

– जीआरएपी स्टेज 4 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल (Diesel registered in Delhi) से चलने वाले मध्यम, भारी माल वाहनों (बीएस-IV या उससे कम) पर प्रतिबंध है, लेकिन जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी।

– दिल्ली-एनसीआर में स्थित कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी गई है, शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा यानी वर्क फ्रॉम होम।

कब लागू होता है ग्रैप-4-
जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत एक्यूआई 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद प्रतिबंध सबसे ज्यादा और सबसे कड़े होते हैं।

दिल्ली में रविवार को कितना था एक्यूआई?
दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अत्यधिक गंभीर स्थिति में पहुंच गया। सुबह 8 बजे एक्यूआई 477 था, जो शाम को बढ़कर 548 हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में एक्यूआई खतरनाक (AQI dangerous) स्तर पर रहा, जैसे आनंद विहार (608), अशोक विहार फेज-1 (539) और कालकाजी (646)। अलीपुर और आनंद लोक का एक्यूआई 586 दर्ज किया गया, जबकि आईटीआई शाहदरा ने 608 का आंकड़ा पार किया। इस स्थिति ने शहरवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है, जिससे सरकारी और स्वास्थ्य संगठन चिंतित हैं। तात्कालिक उपायों की आवश्यकता है।

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